RBI ने करंट बैंक अकाउंट को लेकर बैंकों को दी राहत, इस गाइडलाइन की बढ़ाई एक महीने मियाद!
RBI ने ₹5 करोड़ से कम के बैंक एक्सपोजर के लिए चालू खातों के नियमों में ढील दी है. IBA और स्टेकहोल्डर्स से मिली राय के बाद ये फैसला लिया गया.
भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू बैंक खातों (Current Bank Account) के संबंध में अपने नियमों को सरल बनाया है. इसके लिए उन्होंने सबसे पहले अगस्त 2020 में गाइडलाइन जारी की थी. इस गाइडलाइन की समय सीमा 31 अक्टूबर थी, जिसे एक महीने के लिए 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है. RBI की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, 5 करोड़ रुपये से कम कर्ज वाले कर्जदार बिना किसी रुकावट के करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर ऐसे कर्जदार ने 5 करोड़ रुपये की सीमा को पार किया तो उन्हें इसकी जानकारी बैंक को देनी होगी.
एक्सपोजर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा तो खोल सकेंगे केवल एक चालू खाता
यदि कर्ज लेनेवाले का बैंकिंग एक्सपोजर 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो उसके लिए वह केवल एक बैंक ही चालू खाता खोल सकता है. और यदि लोन लेनेवाले के पास किसी भी बैंक में कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट सुविधा वाला खाता है, तो वह चालू खाते के लिए किसी एक बैंक को चुन सकता है. इसके अलावा कर्जदाताओं के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं. मसलन, बैंक के कुल एक्सपोजर का 10 प्रतिशत चालू खाते के लिए होना चाहिए.
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नए नियम और मियाद
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इस साल अगस्त में, RBI ने बैंकों के अनुरोधों के बाद, नए चालू खाता मानदंडों को लागू करने की समय सीमा अक्टूबर के अंत तक तीन महीने के लिए और बढ़ा दी थी. यह विस्तार एक साल बाद आया जब केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट डिसिप्लीन और फंड डायवर्जन को रोकने के लिए चालू खाता खोलने के बारे में दिशानिर्देश पेश किए थे. अब इसे और आगे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है. RBI के नए नियमों के तहत, बैंक अब नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, एक्ज़िम बैंक, सिडबी जैसे सभी वित्तीय संस्थानों के लिए बिना किसी रुकावट के चालू खाते खोल सकता है. इसके अलावा, वह अब केंद्र या राज्य सरकार, नियामक संस्थाओं, अदालतों, जांच एजेंसियों के आदेशों से जुड़े खाते खोल सकता है.
08:44 PM IST